घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा जेल

amjad khan
शाजापुर। शौच के लिए जा रही महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल पहुंचा दिया है। न्यायालय धीरजकुमार जेएमएफसी शुजालपुर में आरोपी महेश पिता मांगीलाल अहिरवार उम्र 36 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई को शनिवार 21 मार्च 20 को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 17 जनवरी 2020 को पीडि़ता का पति ग्राम पचौर में मेहमान गया था और पीडि़ता एवं उसके बच्चे घर पर ही थे। रात के 9 बजे पीडि़ता जब शौच के लिए जा रही थी तभी आरोपी आया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना  के दूसरे दिन सुबह पीडि़ता का पति घर आया तो पीडि़ता ने घटना के बारे में बताया। इस पर थाना कालापीपल में धारा 376(2)(एन) 456, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा 03 अप्रैल  2020 तक के लिए आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उपजेल शुजालपुर भेजा गया। इसी तरह न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी देवेन्द्र परमार पिता केदारसिंह परमार उम्र 24 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी को भी 03 अप्रैल 2020 तक उपजेल शुजालपुर भेजा है। रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि पीडि़ता ने 17 मार्च 2020 को आरोपी देवेन्द्र पिता केदारसिंह के विरूद्ध थाना कालापीपल पर रिपोर्ट की थी कि पीडि़ता जब कालापीपल मण्डी में किराए के कमरे में रह रही थी तब आरोपी देवेन्द्र आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर शनिवार को सक्षम न्यायालय में पेश किया जहां से उसे उप जेल भेजा गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से शासन का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमलसिंह गोयल शुजालपुर ने रखा।