ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकीय समितियों का होगा गठन

इन्दौर, अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 (3) (ख) के ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायतों का पुनगर्ठन होने तक प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के गठन हेतु जिले के कलेक्टर विहित प्राधिकारी होगें। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाए, प्रशासकीय समिति मे वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे है, सदस्य बनाये जाएं।  ग्राम पंचायत का कार्यकाल (2015-20) समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जाए। इस समिति में ऐसे 02 व्यक्ति मनोनीत किये जाएं जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हों। यह प्रशासकीय समिति मनोनीत सदस्य न होने अथवा मनोनयन के अभाव में भी कार्य करती रहेगी।