ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होने पर होगी एफआईआर


khemraj mourya
शिवपुरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा ने जिले की सभी 600 ग्राम पंचायतों में प्रचलित कार्यों की राशि बिना मूल्यांकन के आहरण न करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, सभी जनपद पंचायत के सीईओ, सहायक यंत्रियों को निर्देश दिए है कि प्रचलित कार्यों की राशि बिना मूल्यांकन के किसी भी तरह का आहरण न किया जाए। पूर्व में इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आये है जिनमें ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराने से पहले ही अग्रिम राशि आहरित कर ली जाती है। उसके बाद कार्य पूर्ण कराने में रूचि नहीं ली जाती है। जिसके कारण ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पडता है जबकि पंचायत राज की व्यवस्था ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए है। इस प्रकार शासकीय धनराशि का अपव्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है यदि किसी भी संबंधित के द्वारा बिना कार्य एवं मूल्यांकन के राशि आहरण में सहयोग किया जाता है तो उसके विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत एफआईआर दर्ज कराकर पद से प्रथक की कार्यवाही की जाएगी।