होली पर्व पर शराब विक्रय प्रतिबंधित

awdhesh dandotia
मुरैना। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास द्वारा होली पर्व के दौरान लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली त्यौहार के उपलक्ष्य में कानून व्यवस्था तथा लोग शांति बनाए रखने के लिए मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, होटल, बार एफ.एल.-(3) रिटेल आउटलेट ( वाइन शॉप) मदभंडारागार (देशी एवं विदेशी) आदि 10 मार्च को शाम 5 बजे तक के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के अंतर्गत मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन संग्रहण तथा वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किए हैं तथा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी जारी किए हैं।