जिला कार्यालय के कर्मचारियों को घर से कार्य करने के आदेष जारी

gajraj singh meena
ब्यावरा।  मध्यप्रदेष शासन सामान्य प्रषासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देषानुसार नोवल कोरोना वायरस से जनित बीमारी के संक्रमण के बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय मे कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन निर्देषों के परिपेक्ष्य मंे राजस्व विभाग अन्तर्गत जिला कार्यालय में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च 2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनो के लिये कर्तव्य अवधि माना जाएगा। यह आदेष उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नही होगा उस सीमा तक लागू नही होगा जो इस अवधि मे अथवा इसके किसी अंषभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाष पर है। उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति बिना किसी भी शासकीय सेवक द्वारा मुख्यालय नही छोड़ा जाएगा।


    किसी भी तत्कालीन आवष्यकता की स्थिति में अधिकारियों कर्मचारियों को उनके निवास से शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा इस हेतु शासकीय सेवको के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाईल नंबर लैउलाईन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय संस्था प्रमुख को तत्काल करेगे।