कार्यालयीन कार्य 31 मार्च तक घर से कर सकेंगे

sanjay shrma
खरगोन, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेष के समस्त षासकीय कार्यालयों एवं षासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमला अस्थाई रूप से 31 मार्च तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास पर करें। इस आषय के निर्देष सामान्य प्रषासन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने जारी किए है। उन्होंने कहा कि यह आदेष उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उस सीमा तक लागू नहीं होगा, जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंषभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाष पर है। किसी भी तत्कालीन आवष्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में षासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। यह आदेष प्रदेष की किसी भी आवष्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल, व्यवस्था, विद्युत, आपूर्ति, साफ, सफाई से जुड़ा अमला, अग्निषामक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।