कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

सार्वजनिक स्थलों पर चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
amjad khan


शाजापुर। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसर विश्व के साथ संपूर्ण भारत देश में कोरोना वायरस की माहमारी का प्रकोप फैला हुआ है। इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्रसिंह रावत ने जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित, जान-माल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का एक साथ रहना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश धार्मिक स्थल, बैंक, शासकीय कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लागू नही होगा। जिले में बिना अनुमति के समस्त सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 13 मार्च 2020 तक जारी की गई समस्त अनुमतियां (रैली, जुलूस, सभा, गैर, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन आदि) लोक स्वास्थ्य एवं आमजन की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। किसी भी प्रकार के आंदोलन आदि तथा डी.जे. का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यक होने पर आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। भारत सरकार मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में भारत से बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सेन्टर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।