कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का कारावास

खरगोन, पैसे मांगने की बात पर कुल्हाड़ी मारने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 5 मार्च 2018 को ग्राम देवाड़ा निवासी रबला अपने गांव के ही निवासी हुसनिया पिता शंकर के घर उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए गया था। इस दौरान हुसनिया ने पैसे देने से मना कर दिया और अपषब्द का प्रयोग करने लगा। जब रबला ने अपषब्द कहने से मना किया, तो हुसनिया ने कुल्हाड़ी उठाकर मार दी, जिससे रबला को सिर में चोट आई। वहीं हुसनिया ने जाते-जाते धमकी दी कि आज तो बच गया आईंदा पैसे मांगे तो जान से खत्म कर दूंगा। इस घटना की रिपोर्ट रबला ने पुलिस थाना भगवानपुरा में दर्ज कराई। भगवानपुरा पुलिस द्वारा हुसनिया के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां जेएमएफसी खरगोन श्रीमती प्रियंका चैहान ने आरोपी हुसनिया को धारा 324 भादवि में 6 माह की सजा व 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।