मारपीट करने वाले आरोपी को अर्थदंड एवं कोर्ट उठने तक की सजा

amjad khan
शाजापुर। गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपी को अदालत ने दंडित किया। न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी नरेंद्र पिता मेहरबानसिंह निवासी बोलाय को भादवि की धारा 323 के अपराध में 200 रुपए अर्थदंड एवं कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी ने बताया कि  04.06.2019 को फरियादी अकरम पिता गुलाब खां, सुबह करीबन 10.30 बजे तरबूज बेचकर अपना ठेला लेकर घर जा रहा था। जैसे ही वह आरोपी नरेन्द्र पिता मेहरबान के घर के सामने पहुंचा तभी नरेंद्र ने उससे तरबूज उधार मांगे। फरियादी ने उसे तरबूज उधार देने से मना किया तो आरोपी ने गालियां दीं और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने थाना अकोदिया में धारा 294,323,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया। बाद विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण मेें शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुरेशकुमार नरगावे के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।