मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह की सजा

खरगोन,  करीब 5 वर्ष पूर्व मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 3 मार्च 2015 को ग्राम मिटावल निवासी मंशाराम पिता सीताराम की बहन चुनाव में हार गई थी। इस बात को लेकर मंशाराम ने गांव के ही निवासी दयाराम के साथ अपषब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। मारपीट के कारण दयाराम को चोटे आई। इस घटना की रिपोर्ट दयाराम ने चैनपुर पुलिस थाना में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी मंशाराम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में पेश किया गया। जहां जेएमएफसी श्रीमती ज्योत्सना आर्य ने आरोपी मंशाराम को धारा 325 भादवि में 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीष सोलंकी ने की।