महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

awdhesh dandotia
मुरैना। न्यायालय जे.एम.एफ.सी. जौरा जिला मुरैना की न्यायालय में थाना जौरा के अप.क्र. 53/2020 धारा - 354 ताहि में आरोपी गिर्राज त्यागी पुत्र महेश शर्मा निवासी  चिनौनी, करैरा थाना बागचीनी जिला मुरैना की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका घोर विरोध कर अंगराज सिंह कुशवाह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया। अपराध गंभीर प्रकृति का है और यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो इसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्को को स्वीकारते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उप जेल जौरा भेजने का आदेश दिया।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि 23 जनवरी 2020 को अभियोक्त्री सामान खरीदने के लिए घर से बाजार के लिए निकली थी। जैसे ही वह नगर पालिका के सामने, तिकोनिया पार्क जौरा पहुंची तभी वहां पर अभियोक्त्री को आरोपी गिर्राज त्यागी मिला उसने अभियोक्त्री से कहा कि मैं तुझे रखना चाहता हूं, अभियोक्त्री ने मना किया तो आरोपी अभियोक्त्री के साथ छेडख़ानी करने लगा। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना जौरा में लिखाई। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं संबंधित न्यायालय में पेश किया।