नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे द¨षसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी

खरगोन, नगरीय निकाय चुनाव में द¨षसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में ल¨क प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आय¨ग के उप सचिव अरुण परमार ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान¨ं के अधीन दंडनीय किसी अपराध में द¨षसिद्ध ठहराया गया ह¨, त¨ वह दंडादेश भुगतने के बाद उसके छ¨ड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र¨ं के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंध¨ं के या जमाख¨री अथवा मुनाफाख¨री के निवारण का अथवा खाद्य या अ©षधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंध¨ं के उल्लंघन के लिए सिद्धद¨ष ठहराया गया ह¨, त¨ वह दंडादेश भुगतने के बाद उसके छ¨ड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।