नियोजकों व प्रबंधकों के संबंध में श्रम विभाग ने जारी किए निर्देष


sanjay sharma
खरगोन, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम व बचाव के लिए विभिन्न कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से नियोजकों तथा प्रबंधकों के संबंध में श्रम विभाग खरगोन द्वारा निर्देष जारी किए गए है। श्रम पदाधिकारी षैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति व सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जा सकेगा। कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचार इस अवधि के पूर्व से अवकाष पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें संवैतानिक अवकाष स्वीकृत किया जाएगा। सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों के द्वारा इस संबंध में जिला दंडाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिषा-निर्देष का परिपालन करें।