नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने जुर्माना 

awdhesh dandotia
मुरैना। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 160/2020 में आरोपी चालक शंकरलाल पुत्र गुलाब सिंह गुर्जर निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी मुरैना को धारा 283 ताहि, 146/196, मोटरयान अधिनियम में दोष सिद्ध कर 2200 रूपये एवं वाहन मालिक धर्मेन्द्र सिंह पुत्र लायकवीर सिंह निवासी विवेक विहार ग्वालियर को धारा - 146/196 मोटरयान अधिनियम में दोषसिद्ध कर 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि 7 मार्च 2020 को आरोपी शंकरलाल ने नेहरू पार्क के सामने एम.एस. रोड़, थाना कोतवाली मुरैना में वाहन क्रमांक एम.पी.07 सी.ए.1509 को नौपरिवहन पथ में खड़ा कर बाधा उत्पन्न की एवं वाहन को बिना बीमा के चलाया इसलिए थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी चालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर, चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायायल ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।