पतंजलि पर लगा 75.08 करोड़ का जुर्माना

GST का फायदा नहीं पहुंचाने का मामला
नई दिल्ली. GST की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने के आरोप में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर आई है. एक अग्रेजी अखबार के मुताबिक जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है. एनएए ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे. डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग को कहा गया है कि वह चार महीने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सबमिट करें.


क्या है मामला- लाइव मिंट के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया. इसलिए एनएए ने पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जीएसटी दरों को 28 फीसदी से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया.
(1) कपड़े धोने वाले पाउडर पर जीएसटी की दरों में कटौती के बावजूद कंपनी ने उसके रेट बढ़ा दिए और टैक्स दरें घटाने का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया. एनएए ने कहा है कि पंतजलि को जुर्माने की राशि के साथ ही 18 फीसदी जीएसटी की राशि केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा करनी होगी.
(2) अखबार के मुताबिक, पतंजलि ने इसके जवाब में कहा है कि पहले के दौर की तुलना में जीएसटी दरों की वजह से लागत काफी बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने ग्राहकों पर इस बढ़ी लागत का कोई बोझ नहीं डाला था. लेकिन एनएए ने इस तर्क को स्वीकर नहीं किया.
(3) एनएए ने कहा कि ग्राहकों को फायदा न पहुंचाने की यह कोई वजह नहीं हो सकती. पतंजलि ने तो यहां तक कहा कि एनएए की जांच देश में उसके कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन एनएए ने उसके इस दावे को भी खारिज कर दिया.