रखने के दिशा-निर्देश जारी
dharmendra yadav
सीहोर, राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है। राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।