पीओएस के माध्यम से तीन माह का राशन एक मुश्त प्राप्त करे हितग्राही

awdhesh dandotia
मुरैना। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हिग्राहियों को अग्रिम खाद्यान्न वितरण कराया जाना है। मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 तक तीन माह का एक मुश्त राशन वितरण पीओएस के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरण किया जावेगा। इस संबंध में पात्र हितग्राही अपनी पात्रता का राशन एक मुश्त प्राप्त करे।