राजस्थान व महाराष्ट्र की ओर से आने जाने वाली यात्री बसों पर आज से पूर्णतः प्रतिबन्ध

devendra yadav
मंदसौर, नोवल कोरोना वायरस ( कोविड - 19 ) का सक्रमण पूरे देश मे फेल रहा है व भारत त क कई राज्य इससे प्रभावित है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिये लोक सुरक्षा की द्वष्टि से मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग में लाते हुए 20 मार्च से 31 मार्च तक मंदसौर जिले के सीमावर्ती राज्यो विषेशतः राजस्थान की और से एवं महाराष्ट्र की ओर से आने जाने वाली यात्री बसों के संचालन को मंदसौर जिले की क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।