रास्ता रोक कर मारपीट करने वाले 4 आरोपी पर अर्थदण्ड


amjad khan
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी अनुष्का शर्मा शुजालपुर द्वारा आरोपी रमेश पिता देवीसिंह मीन उम्र 60, सियाराम पिता रमेश मीना 23 वर्ष, जगदीश पिता रमेश मीना 18 वर्ष और गंगाबाई पिता रमेश मीना 28 वर्ष निवासी हिराना को धारा 323/34 भादवि में 3 शीर्ष में 800-800 कुल प्रत्येक आरोपी को 2400-2400 तथा धारा 341 भादवि में 100-100 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी शाजापुर सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि 15 जनवरी 2016 को फरियादी ओमप्रकाश दिन के करीब 2 बजे मोटरसाइकिल से साजनखेड़ी जाने के लिए निकला था रमेश के घर के पास सियाराम ने उसका रास्ता रोककर उसे गालियां दी। गाली देने से मना करने पर सियाराम ने लकड़ी से फरियादी के सर में मारा और इस दौरान रमेश, जगदीश तथा गंगाबाई आ गए और उन्होंने पत्थर चलाए। उक्त घटना की रिपोर्ट शुजालपुर पर की गई जहां धारा 341, 323, 294, 336, 506/ 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयप्रतापसिंह बुंदेला शुजालपुर के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।