शासकीय बिजली के खंबे पर होर्डिग लगाने पर द यूनिक पब्लिक स्कूल के संचालक पर जुर्माना 

awdhesh dandotia
मुरैना। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 176/20 में आरोपी विवेक सिंह पुत्र मैहर सिंह निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी मुरैना को धारा - 3 सम्पत्ति विरूपण अधि0 में दोष सिद्ध कर 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की। 
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि 6 अप्रैल 2019 को थाना सिविल लाईन के उ.नि. अजय ओझा कस्बा भ्रमण करते हुये प्रताप कॉलोनी पहुंचे तो देखा कि रोड़ के किनारे शासकीय बिजली के खंबे पर द यूनिक पब्लिक स्कूल का होर्डिंग लगा है। जिससे शासकीय सम्पत्ति का विरूपण हो रहा है। उ.नि. अजय ओझा ने मौके पर उपस्थित पंचान के समक्ष होर्डिंग का फोटो लेकर बिजली के खंबे से होर्डिंग को निकालकर जप्त किया। बाद थाना वापस आकर स्कूल के संचालक के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधि. की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया।