टक्कर मारने वाले आरोपी को किया दंडित

खरगोन,  जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2020 को बिस्टान नाका खरगोन में फरियादी ललिताबाई अपने पति के साथ मोटरसायकल से घर जा रही थी। इस दौरान ग्राम रेटवा निवासी जितेंद्र पिता मोहन तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए लाया और टक्कर मार दी, जिससे ललिताबाई को चोट आई। फरियादी द्वारा थाना खरगोन पर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना खरगोन द्वारा आरोपी जितेंद्र के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने आरोपी को धारा 279 व 337 भादवि एवं एमव्ही एक्ट की धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 3500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।