उस्तरा मारने वाले को 3 माह की सजा एवं जुर्माना


amjad khan
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी अनुष्का शर्मा शुजालपुर द्वारा आरोपी भरत पिता बाबूलाल उम्र 30 साल निवासी हड़लाय कलां को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 800 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि 04/04/2017 को फरियादिया  फुलकुंवर बाई करीब 10 बजे अपने घर के सामने बने ओटले पर बैठी थी, तभी पड़ोस में रहने वाला भरत पिता बाबूलाल हाथ में उस्तरा लेकर गालियां देते हुए आया। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो भरत ने उसे 2-3 उस्तरे मारे जिससे बायें गाल, गर्दन व दाहिने हाथ की हथेली पर चोंट लगी और खून निकल आया, जिसकी रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की गई। थाना अकोदिया पर धारा 323, 324, 294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान आरोपी भरत के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयप्रतापसिंह बुंदेला शुजालपुर के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया।