आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर पहुंचा रहीं पोषण सामग्री

कोरोना वायरस के चलते जिला तीन दिनों के लिए टोटल लॉक डाउन, सड़कें रहीं विरान



amjad khan
शाजापुर। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने जिले को तीन दिनों के लिए संपूर्ण लॉक डाउन कर दिया है और कलेक्टर डॉ वीरेंद्रसिंह रावत के इस आदेश के बाद अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोग भी अपने घरों में ही रहे और शहर की सड़कें पूरी तरह से विरान पड़ी रहीं। वहीं लॉक डाउन का पालन कराने के लिए पुलिस बल निरंतर गली-मोहल्लों और चौराहों का गश्त करता रहा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ वीरेंद्रसिंह रावत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जिले को संपूर्ण लॉक डाउन किए जाने आदेश जारी किया, जिसके चलते मंगलवार को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोग भी घरों से बाहर नही निकल सके। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ रावत ने प्रतिबंध अवधि में दो पहियां, तीन पहियां एवं चार पहियां वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए हैं। वहीं टोटल लॉकडाउन के दौरान दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जाने के आदेश दिए हैं। इसी तरह मेडिकल एवं दवाईयों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। उक्त समय के अतिरिक्त यदि किसी को दवाईयों की इमरजेंसी की जरूरत होगी तो वे टेलीमेडिसिन नम्बर 9301255254 के माध्यम से दवाई प्राप्त कर सकेेंगे। अन्य शेष दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जबकि किराना सामग्री की होम डिलिवरी किसी भी दिन की जा सकती है। होम डिलिवरी करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में परिचय पत्र अपने साथ रखना आवश्यक होगा, किन्तु प्रतिष्ठान का काउंटर पूर्णत: बंद रहेगा।



प्रशासन ने की होटलें अधिग्रहित
 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा शाजापुर अनुविभाग के अंतर्गत संचालित होटल गंगा,  राजरतन पैलेस एवं महाराजा होटल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत अधिग्रहित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ रावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त होटल कोरोना वायरस कोविड.19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए अधिग्रहित की गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के ठहरने के लिए महाराजा होटल नई सड़क शाजापुर तथा पुलिस कर्मचारियों के ठहरने के लिए होटल गंगा एवं राजरतन पैलेस आरक्षित रहेगी। होटल संचालक को होटल में भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था का निर्वहन करना होगा, जिसका भुगतान का वहन शासन द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।



घर-घर पहुंच रही पोषण सामग्री
 कोरोना वायरस के चलते जारी लॉक डाउन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर लोगों को पोषण सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। आंगनाड़ी केंद्र पर अनावश्यक भीड़ जमा ना हो इसको लेकर मंंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र 10/3 की कार्यकर्ता तसलीम खान, सहायिका नजमा बी ने घर-घर जाकर सत्तू का वितरण किया। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र 6/2 में कार्यकर्ता शाईस्ता और 8/2 में यास्मीन खान ने पोषण सामग्री घरों पर जाकर वितरित की। साथ ही रहवासियों ने लॉक डाउन का पालन करने की अपील भी की। इसी तरह वार्ड क्रमांक 28 विघ्नेश्वर नगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सविता केलकर और सहायिका मोना राजपूत के द्वारा वार्डवासियों को कोविड 19 के बारे में बताया। साथ ही इस महामारी से बचाव और हाथ धुलाई चरणों के बारे में बताया।   कार्यकर्ता ने कहा कि बार-बार साबुन से हाथ धोएं और लोक डाउन के दौरान घरों से बाहर नही निकलें। इस मौके पर पूरक पोषण आहार की सेवा हितग्राहियों तक पहुंचाई गई।
प्रतिबंध अवधि में आवश्यक वस्तु पर रहेगी छूट
 7 अप्रैल से 09 अप्रैल तक के 3 दिवस के टोटल लॉकडाउन अवधि में आदेश जारी कर जिले में मेडिकल एवं दूध डेयरी जैसी आवश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठानों दुकानों का समय निर्धारण कर छूट प्रदान कि गई थी। कलेक्टर डॉ रावत ने जारी आदेश में संशोधन करते हुए आवश्यक वस्तुओं एलपीजी गैस सिलेंडर, अखबार वितरण, पेट्रोल-पंप, पेयजल, कियोस्क सेंटर एवं बैंक के स्टॉफ के पास परिचय पत्र होता है तो उन्हे कार्य करने हेतु अनुमति होगी। साथ ही शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन की प्रतिबंधात्मक अवधि में छूट दी गई है। उक्त आदेश संपूर्ण जिले में प्रभावशील होगा।