amjad khan
शाजापुर। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंध के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निरंतरता रखने के लिए कलेक्टर डॉ वीरेन्द्रसिंह रावत ने गत दिवस ट्रांस्पोर्टस, किराना सामग्री के व्यापारियों, सब्जी, फल एवं दुग्ध विक्रेताओं आदि व्यवसाईयों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर डॉ रावत ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध के दौरान आमजन के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। जिले में आवश्यक वस्तुओं को आमजन को उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार से कालाबाजारी की स्थिति निर्मित नही होना चाहिए। कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। एक जिले से दूसरे जिले अथवा दूसरे राज्य में थोक माल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। जिले में आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नही होगी। सामान्य पहचान पत्र ही समाधान कारक होने की स्थिति में मान्य किए जाएंगे। सभी व्यापारियों एवं व्यवसाईयों से कलेक्टर ने कहा कि प्रतिष्ठानों पर आने वाले उपभोक्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यत: पालन करवाएं। साथ ही सभी कर्मचारी एवं व्यवसायी अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाएं और सेनेटाईजर का उपयोग करें। जिले की मण्डियों में अनाज की उपलब्धता के लिए मण्डी प्रांगण आदि में खरीदी बिक्री के स्थान पर सौदा पत्रक के माध्यम से अनाज की खरीदी बिक्री करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिले में सब्जियों की खरीदी के लिए थोक सब्जी मण्डी नही लगाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही व्यापारियों से कहा गया है कि वे किसानों से संपर्क कर सीधे थोक माल खरीदें।
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को निरंतर रखने के लिए व्यवसाईयों के साथ बैठक