अब घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य

sanjay sharma
खरगोन, अब घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न होने की दशा में साफ थ्री लेयर कपड़ा, रुमाल, तौलिया, गमझा और दुपट्टे का भी इस्तेमाल भी कर सकते है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग करने से पूर्व साबुन से अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव राजीवचंद्र दुबे ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम- 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट-1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।