अवैध शराब परिवहन करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा मंजू उर्फ आशीष पिता रामबाबू उम्र 32 वर्ष निवासी पंपापुर का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए सोमवार को निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 5 अप्रैल 2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान सहायक उप निरीक्षक प्रदीपसिंह तोमर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल से कच्ची हाथ भट्टी की शराब लेकर पटलावदा जोड़ तरफ से जाने वाला है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंजू उर्फ आशीष को पकड़ा और उसके कब्जे से 2 केनों में 55 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब बरामद की। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जेएमएफसी न्यायालय शुजालपुर द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया था, जिसके बाद 20 अप्रैल को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शुजालपुर द्वारा भी आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।