दहेज मृत्यु कारित करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। दहेज के मृत्यु कारित करने वाले आरोपियों का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी नितेश उर्फ रितेश पिता नाथूसिंह उम्र 22 वर्ष, हेमंत पिता नाथूसिंह 26 वर्ष निवासी देवली का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को पीडि़ता ने अपने घर ग्राम देवली पर अज्ञात जहरीली वस्तु खाली थी, जिस पर उसे मृत अवस्था में इलाज के दौरान एमवाय अस्पताल इंदौर ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद थाना संयोगितागंज इंदौर ने मर्ग कायम कर थाना अवंतिपुर बड़ोदिया को सुपुर्द किया, जिसका मर्ग थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज कर जांच के दौरान साक्षियों के कथनों से यह पाया कि आरोपियों द्वारा मृतिका से दहेज में कार एवं 500000 की मांग कर उसे  प्रताडि़त कर परेशान किया जाता था जिससे द्वारा परेशान होकर पीडि़ता ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी मौत हो गई। इस पर धारा 304 बी, 498, 34 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से तर्क संजय मोरे द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।