awdhesh dandotia
मुरैना। कोतवाली थाने के अपराध क्रमांक 264/20 धारा 420, 406, 120बी में फरार चल रहे आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की फरियादी ने पुलिस के आला अधिकारियों से की है। पीडि़त अरूण शर्मा पुत्र रामप्रकाश राजौरिया ने बताया कि प्रार्थी के पार्टनर अभिषेक शर्मा व मधुसुदन शर्मा निवासी काली माता मंदिर के पास नैनागढ़ रोड मुरैना ने आयशर कम्पनी के अधिकारी आशीष सूद, अतुल चरन, सुनील धाकड़ से मिलकर प्रार्थी से लाखों रूपए की धोखाधड़ी कर साझेदारी का पैसा अपने निजी खाते में टांसफर किया था, जब इस घटना की जानकारी पडि़त को हुई तो उन्होंने इस बारे में पार्टनर अभिषेक शर्मा से कहा तो वह आनाकानी कर टालता रहा। उसे बाद पीडि़त ने थाना कोतवाली मुरैना में साझेदार अभिषेक शर्मा व उसके पिता मधुसूदन शर्मा सहित तीन कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। आरोपीगण उसी दिन से फरार चल रहे हैं। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की थी आवेदन खारिज कर दिए हैं। इस समय आरोपी अभिषेक शर्मा व मधुसूदन शर्मा अपने घर पर तथा आरोपी चरन सिंह राजपूत निवासी अवंतीबाई कॉलोनी बड़ोखर में एक मुनीम एवं अन्य लोग पनाह दे रहे हैं। आरोपियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर आोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पीडि़त ने मांग की है कि आरोपी अभिषेक शर्मा के पास लायसेंसी शस्त्र है जिसे प्रशासन ने निलंबित कर अपनी व अपने परिवार की जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है।
धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग