ई-पास के संबंध में जारी किए निर्देष

sanjay sharma
खरगोन, मप्र या मप्र के बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा प्रारंभ की गई है। कुछ जिलों से ई-पास के क्रियान्वयन की कुछ प्रेक्षाएं आई है। इसको देखते हुए प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम के अपर मुख्य सचिव आईपीपी केषरी ने प्रदेष के समस्त कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देष जारी किए है। उन्होंने कहा कि देष के अन्य हाॅट-स्पाॅट जिलों से प्रदेष में आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेष तक जारी नहीं किए जाएं। हाॅट- स्पाॅट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, जिसका उपयोग कलेक्टर कर सकते है। प्रदेष में आने या प्रदेष के बाहर जाने के लिए स्वयं के वाहन/साधन की व्यवस्था होने पर ही ई-पास दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेष के एक जिले से दूसरे जिलों में कार्य के लिए जाने के लिए कांट्रेक्टर्स एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास जारी किया जा सकता है। पास जारी करने के पूर्व हाॅट-स्पाॅट वाले जिलों से आने पर प्रतिबंध है, इसका समुचित ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार इंदौर, भोपाल व उज्जैन में केवल मृत्यू एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य आवागमन पर प्रतिबंध है।