sanjay sharma
खरगोन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत 15 हजार से कम मासिक आय वाले नियोक्ता व कर्मचारी का ईपीएफ एवं ईपीएस के अंशदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। श्रम पदाधिकारी शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि भारत द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी संस्थाएं जहां 100 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते है एवं इनमें 90 प्रतिशत नियोक्ता व कर्मचारी ऐसे है, जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है। इन नियोक्ता व कर्मचारी का ईपीएफ एवं ईपीएस के तीन माह का अंशदान का भुगतान लगभग 24 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत वहन किया जाएगा।
ईपीएफ और ईपीएस का अंशदान भारत सरकार करेगी भुगतान