गृह मंत्रालय का दुकानें खोलने का आदेश, लेकिन व्यापारी असमंजस में 

यह स्पष्ट नहीं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, राज्य शासन और जिला प्रशासन के आदेश की प्रतीक्षा
khemraj mourya
शिवपुरी। देर रात गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी किया है कि हॉट स्पोट के बाहर रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि यह आदेश हॉट स्पोट और कंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं होगा। लेकिन इस आदेश से व्यापारी असमंजस में है, क्योंकि एक तो आदेश में स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं और कौन-कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। दूसरे यह आदेश राज्य शासन के लिए जारी किया गया है और दुकानें खोले जाने के बारे में राज्य शासन निर्णय लेगा। हालांकि शिवपुरी  जिले में पिछले 28 दिन से कोई कोरोना पॉजिटिव केस न आने और दोनों पॉजिटिव केस निगेटिव  होने के बाद राज्य शासन ने इसे औरेंज जोन से ग्रीन जोन में कर दिया है। जिसके कारण कलेक्टर अनुग्रह पी ने पंखे, कूलर, एसी के दुकानदारों को दोपहर 12 से 4 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश दिया है। लेकिन इस संबंध में पास जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा तथा मैकेनिक इन सामानों की होम डिलेवरी कर सकेंगे। शिवपुरी में फिलहाल किराना, मेडीकल स्टोर, कृषि उपकरण, बीज और दवाएं आदि की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए और मुंह पर मास्क लगाकर ही कार्य करें। 
कल देर रात गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्पलैक्स, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल नहीं खोले जा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में मार्केट कॉम्पलैक्स, आवासीय परिसरों में बनी दुकानें सहित सभी रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकेंगी। जो दुकानें खुलेंगी, उनमें आधे कर्मचारियों को  ही काम पर लाया जाएगा। उन्हें मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा। इन छूटों के अलावा लॉकडाउन की बांकी सभी पाबंदियां पूरी तरह से लागू रहेंगी। फिलहाल शिवपुरी के व्यापारी जिला प्रशासन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।