जमानत आवेदन पत्र निरस्त

amjad khan
शाजापुर। अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नागर पिता लखन कंजर आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम रुलकी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र 24 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया है।  आरोपी के आधिपत्य से मुखबिर सूचना के आधार पर 11 अप्रैल 2020 को 6 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 300 क्वाटर लगभग 54 बल्क लीटर मक्सी पुलिस द्वारा जप्त की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से तर्क एमएल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए।