जिले में माल वाहक वाहनों की आवागमन में दी गयी रियायते

devendra yadav
मंदसौर, मन्दसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19)व उससे जनित बीमारी के संभावित खतर का रोकथाम के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में 03.05.2020 तक के लिए टोटल लॉक डाऊन आदेशित किया गया है। 20 अप्रेल 2020 से टोटल लॉक डाऊन में कुछ छूट प्रदान की जाने के संबंध में प्रदत्त निर्देशो के पालन में मन्दसौर जिले में विभिन्न प्रकार के माल वाहक वाहनों की आवागमन से संबंधित रियायते दी गयी है।
जिसमे सभी प्रकार के माल सामग्री परिवहन का संचालन। रेल्वे द्वारा संचालित मालगाडी एवं पार्सल ट्रेनों का पेट्रोलियम उत्पादो के वाहनों का आवागमन। खाद्यान सामग्री से संबंधित वाहन। चिकित्सा से संबंधित औषधियों, वैक्सीन, उपकरण, आक्सीजन गैस सिलेंडर, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, ब्तड बैंक से संबंधित वाहन। ट्रक में मरम्मत के लिए राजमार्गों जिले के आन्तरिक मार्गो पर 25-25 किलोमीटर की दूरी पर वाहनों के लिए सुविधा। ट्रक चालको के लिए हाईवे पर चिन्हित ढाबो से पानी भोजन पैकेट सप्लाई। माल वाहक वाहनो को खाली करने एवं भरने के लिए हम्मालों को आवागमन की सुविधा। शहरो में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित समय पर माल वाहक वाहनों को प्रवेश, सामग्री Load एवं Unload करने हेतु।
विभिन्न प्रकार के माल वाहक वाहनों की आवागमन के लिए निम्न शर्तों के अधीन अनुमति होगी
वाहन में एक चालक, एक सहायक चालक, एक हेल्पर की अनुमति होगी, सभी को चेहरे पर मास्क तगाना अनिवार्य होगा। वाहन के साथ चालक का लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। Social Distancing का पालन करना होगा। वाहन का सेनेटाईजेशन अनिवार्य होगा। छोटे-छोटे अंतराल पर वाहन चालक, सहचालक, हेल्पर का साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा, तम्बाकु एवं नशीले पदार्थों का सेवन सख्त प्रतिबंधित रहेगा। कार्य क्षेत्र में Corona Positive का प्रकरण पाये जाने पर सभी अनुमतियाँ स्वयमेव निरस्त हो जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्त अनुमतियों रियायते लागू नही है एवं वाहनो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । वाहनो को सामग्री खाली कर तत्काल रवाना होना अनिवार्य होगा। वाहन चालक रास्ते में किसी भी सवारी को वाहन के केबिन में, केबिन के ऊपर, पीछे नही बिठायेगें अगर चैकिंग के दौरान सवारी पाई जाती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।वाहनो को खाली करने वाले हम्माल मजदो को अपना आधार कार्ड साथ रखेगें एवं किसी शासकीय संस्था मडी आदि से सलम है उस संस्था से जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र अनिवार्य रुप से साथ में रखेगें। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरुपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नही है, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।