लूट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

amjad khan
शाजापुर। लूट करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी बजेसिंह पिता रामचंदर गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी बड़ोनी थाना मोहन बड़ोदिया का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए 17 अप्रैल को निरस्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 11 जनवरी 2020 को फरियादी हरिओम, देवेंद्रसिंह तोमर की फॉच्र्यूनर गाड़ी क्रमांक एमपी 07 सीएफ 3808 से हाउसिंग बोर्ड शाजापुर से रूपम तोमर को लेकर बेरछा रेलवे स्टेशन जबलपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठाने के लिए गया था, जिसे ट्रेन में बैठाने के बाद वह बेरछा से सुंदरसी, बड़ोदिया, आष्टा होते हुए वाहन से भोपाल जा रहा था। तभी रात्रि करीब 9.10 बजे खड़ी गांव से पीपलरावा जोड़ के पास वाहन रोककर वह बाथरूम करने रुका उसी समय दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उसे पकड़ लिया और दो व्यक्ति और आए जिन्होंने उसकी पेंट की जेब से मोबाइल, पर्स जिसमें 2000 और 500 के नोट  कुल 9 हजार रुपए, 3 एटीएम कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लूट लिया। घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को 30 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर 17 अप्रैल 2020 को न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया।