amjad khan
शाजापुर। घर में घुसकर गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय धीरजकुमार जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा एहमद नूर पिता रहमान खां, अकरम पिता एहमद खां, अनवर उर्फ अन्नू पिता एहमद खां निवासी बकरी बाजार शुजालपुर का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 6 अप्रैल 2020 को दोपहर 2.30 बजे फरियादी जब अपने घर पर था, तब आरोपियों ने घर में घुसकर गालियां दी। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मामले की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी थाना पर की गई जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
तीन आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त