चोरी के झूठे केस में फसाने की धमकी देकर युवक को किया ब्लैकमेल, दर्ज हुआ मामला

khemraj mourya
शिवपुरी। सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के मड़ीखेड़ा कंट्रोल रूम पर निवासरत एक युवक को आरोपी ने ब्लैकमेलिंग करके उससे 5 हजार रूपए ले लिए और उसे गालियां देकर भगा दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 294, 389, 506 सहित 3(1)(द), 3(1)(ध) एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी पीडि़त युवक के पुत्र को चोरी के झूठे मामले में फसाने की धमकी दे रहा था और उससे रूपयों की मंाग कर रहा था। जिससे डर कर पीडि़त ने उसे 5 हजार रूपए दे दिए। 
जानकारी के अनुसार केशव पुत्र कोमलिया बाल्मिक को आरोपी इंद्रपाल सिंह पवैया निवासी धमकन ने गांव में स्थित महावीर सिकरवार की दुकान पर बुलाया। जहां आरोपी ने केशव को धमकी दी कि उसके पुत्र ने टॉवर से सामान चुराया है और वह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा है। आरोपी के आरोप का समर्थन उसके साथियों ने भी किया। जिससे केशव काफी सहम गया। पीडि़त ने आरोपी को बताया कि उसके पुत्र ने कोई चोरी नहीं की, उस पर यह झूठा आरोपी है। जिस पर आरोपी ने कहा कि झूठा ही सही लेकिन वह उसे जेल भिजवाएगा। अगर अपने पुत्र को जेल जाने से बचाने है तो वह उसे 5 हजार रूपए दे दे तो वह पूरे मामले को यहीं खत्म कर देगा। आरोपी की बातें सुनकर पीडि़त अपने पुत्र को बचाने के लिए 5 हजार रूपए देने तैयार हो गया और उसने वह रूपए भी उसे दे दिए। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उससे कुछ और रूपए मांग रहा था। जिस कारण वह गांव छोडऩे के लिए भी तैयार हो गया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पीडि़त को थाने बुलाकर उसकी फरियाद पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।