devendra yadav
मंदसौर, मन्दसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19)व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में 03.05.2020 तक के लिए टोटल लॉक डाऊन आदेशित किया गया है। 20 अप्रैल 2020 से टोटल लॉक डाउन में कुछ छुट प्रदान की जाने के संबंध में प्रदत्त निर्देशो के पालन में कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने मन्दसौर जिले में सार्वजनिक उपयोग की एवं सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के संचालन के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गयी है।
सार्वजनिक उपयोग की सेवाएँ (Public Utilities): - तेल एवं गैस सेक्टर के उत्पादों से संबंधित क्रियाकलाप रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भडारण एवं विक्रय यथा - पेट्रोल, डीजल, CNG,LPG आदि। उपरोक्त सामनी को परिवहन करने वाले वाहनो के आवागमन की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्पो का संचालन, पम्प पर ही वाहनो में हवा भरने एवं पंचर सुधारने की सुविधा उपलब्ध कराना। दो पहिया तीन पहिया चार पहिया वाहनों के लिए आईल एवं ग्रीस का विक्रय (संचालन समय प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक)। बिजली का उत्पादन करने वाली ईकाइयों एवं इनसे संबंधित वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी। डाकघर सेंवाएँ (भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयानुसार)। नगरपालिका ग्राम पंचायत द्वारा संचालित पेयजल, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन। निर्माण सामग्री(सीमेंट, सरिया, बालू रेत, ईट, फी, चद्दर से संबंधित) के उत्पादन, आपूर्ति, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय से संबधित ईकाइयाँ (संचालन समय प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक)। दूर संचार, इन्टरनेट एवं मोबाईल सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं एवं CSC से जुडी हुई संस्थाएँ।
सामाजिक क्षेत्र: - बालक बालिका आश्रय गृह का संचालन। निशक्तजन कल्याण केन्द्रो का संचालन। वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृह का संचालन। विधवा.परित्याग ता प्रताड़ित विक्षिप्त महिला आश्रय गृह का संचालन । सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण। आंगनवाडी केन्द्र का संचालन -बच्चे पात्र हितग्राही केन्द्र पर नही आयेगे अपितु पोषण आहार का वितरण 15 दिन में एक बार कार्यकर्ता द्वारा घर-घर जाकर करना होगा। उपरोक्त सार्वजनिक उपयोग की एवं सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के संचालन के लिए निम्न शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुमति होगी । कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को Social Distancing का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। संस्था के प्रवेश द्वार पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। छोटे-छोटे अंतराल पर साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा, तम्बाकु एवं नशीले पदार्थों का सेवन सख्त प्रतिबंधित रहेगा। संस्था में आने वाले व्यक्तियों के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जावे। कार्य क्षेत्र में Corona Positive का प्रकरण पाये जाने पर सभी अनुमतियाँ स्वयमेव निरस्त हो जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्त अनुमतियों रियायते लागू नही है। उपरोक्त संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को अन्तर जिला आने जाने की अनुमति नही होगी। सभी कर्मचारियों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी अपना फोटो पहचान पत्र अस्पताल संस्था/विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साध में रखेगे। उपरोक्त कार्य में संलग्न वाहनों का सेनेटाईजेशन प्रतिदिन दो बार करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरुपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है. अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14412) के नहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से की जाए और सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जिले में सार्वजनिक व सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के संचालन के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दी गयी अनुमति